PAN Card Updates
PAN Card Updates: पैन कार्ड धारकों की बहुत बड़ी आफत, सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब जाना होगा जेल।
नई दिल्लीः पैन कार्ड नहीं तो समझो आपके सभी काम अधूरे हैं, जो हर किसी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। पैन कार्डधारकों के लिए सरकार की ओर से अब एक ऐसा नियम बनाया गया है, जो हर किसी के लिए परेशानी का सबब है। पैन कार्ड बनाने वाली संस्था आयकर विभाग ने अब एक ऐसा नियम बना दिया है, जो हर किसी सिट्टी बिट्टी गुल कर रहा है।
इसलिए जरूरी है कि आप पैन कार्ड पर बने नियमों का पालन करना होगा। आप दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर चिंता एक का जल्द सरेंडर करा दे नहीं तो दिक्कतों का सामना करना होगा। सरकार आपके ऊपर कानूनी शिकंजा कसे उससे पहले जरूरी निमय जान लें।
पैन कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर
आयकर विभाग के मुताबिक, अब दो पैन कार्ड का यूज कर रहे हैं तो फिर यह कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप दो पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाते हैं तो फिर इसके लिए 6 महीने की जेल जाने होगा। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि आप जल्द ही एक पैन कार्ड का सरेंडर करा दें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना होगा।

PAN Card Updates
पैन कार्ड का सरेंडर करने के लिए आपको कहीं धक्के खाने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठकर ऑनलाइन तरीके से यह काम करा सकते हैं। इसके लिए आपको नजदीक में स्थित जनसुविधा केंद्र जाने की जरूरत होगी। यहां आप आराम से एक पैन कार्ड जमा करने का काम कर सकते हैं।
पैन कार्डधारक जल्द कराएं यह काम
पैन कार्ड को जल्द ही आधार कार्ड से लिंक करा लें, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना होगा। आयकर विभाग के मुताबिक, 30 जून 2023 तक आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो फिर परेशानी के साथ 10 हजार रुपये पेनल्टी देनी होगी। इतना ही नहीं 1 जुलाई 2023 से पैन कार्ड काम भी करना बंद कर देगा, जिससे सभी काम बीच में रुक जाएंगे। पेनल्टी से बचने के लिए जल्द ही पैन को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं, जिसके लिए आपको अब एक भी रुपया खर्च करना नहीं होगा। लिंक करने की तारीख में पांचवीं बार इजाफा किया गया है।
लिंक न करने पर हो सकते हैं ये नुकसान
आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आप बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं।
फाइनेंस से सम्बंधित सभी कामों में आपको दिक्कत हो सकती है।
NSE या BSE में आप किसी भी प्रकार का लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
बैंक में 10000 से ज्यादा अमाउंट का लेन देन आप नहीं कर पाएंगे।
TDS की घोषणा प्रस्तुत करने में असमर्थ होंगे।
इनकम टैक्स भरने में असमर्थ होंगे।
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अगर आप भारत के नागरिक नहीं है।
अगर आप 80 साल और उससे ज्यादा की आयु के हैं।
जो इनकम टैक्स नहीं भरने वालों की कैटेगरी में आते हैं।
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